DK Shivakumar in Supreme court: कर्नाटक उच्च न्यायालयय ने शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ सीबीआई ने की है उच्चतम न्यायालय में अपील
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति (केपीसीसी) के अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा संपत्ति के मामले में जांच पर अंतरिम रोक संबंधी याचिका पर सुनवाई 14 जुलाई तक स्थगित कर दी है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी.
उच्च न्यायालय में होगी पहले सुनवाई
उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल के पीठ ने शिवकुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि इस मामले की 23 मई को उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है. इस दलील को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने मामले को स्थगित कर दिया.
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सीबीआई की कार्रवाई पर लगाई थी कोर्ट ने रोक
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था. बाद की सुनवाई में अलग-अलग तारीखों पर रोक को और बढ़ा दिया गया.
क्या है शिवकुमार के खिलाफ मामला
2017 में शिवकुमार के खिलाफ आयकर विभाग ने छापा मारा था. इसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी. ईडी की जांच के बाद सीबीआई ने बाद में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी थी. कर्नाटक में सत्तासीन भाजपा सरकार से मंजूरी 25 सितंबर, 2019 को मिली. सीबीआई ने 3 अक्टूबर, 2020 को शिवकुमार पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया. उसके बाद राहत के लिए शिवकुमार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया. उन्होंने अपने खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मंजूरी एवं कार्रवाई को चुनौती दी. उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई आगामी विधानसभा चुनावों से पहले उन्हें बार-बार नोटिस जारी करके उन पर मानसिक दबाव बना रही थी.
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