इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान की एक अदालत ने व्यभिचार के आरोप में एक महिला को सजा-ए-मौत दे दी है. ईरान के सरकारी मीडिया ने 1 नवंबर, 2023 को एक खबर में कहा कि आरोपी महिला, महिलाओं के एक जिम में बतौर ट्रेनर काम करती थी.
अखबार की खबर के अनुसार उसके पति ने 2022 में पुलिस से संपर्क कर शिकायत की थी. पति का आरोप था कि उसने अपनी पत्नी को अपने घर पर एक अन्य व्यक्ति के साथ देखा था. शिकायत के अनुसार पति को निगरानी कैमरों से पता लगा कि उसके अन्य पुरुषों के साथ संबंध हैं.
ईरान के कानून के अनुसार महिला इस सजा के खिलाफ अपील कर सकती है.
ईरान में अमानवीय सजाओं को लेकर अक्सर खबरें आती रहती हैं. अदालतें कभी-कभी व्यभिचार के लिए लोगों को पत्थर मारकर मृत्युदंड देने की सज़ा सुनाती हैं. अपील करने पर ऐसी सजा में नरमी भी बरती जाती है.
वहीं मृत्युदंड को लेकर ईरान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव है. ईरान वायर इंग्लिश की एक खबर के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान में लोगों को मौत की सजा दिए जाने की दर खतरनाक स्तर पर है. उन्होंने कहा कि इस साल 7 महीनों में कम से कम 419 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई जो पिछले साल की समान अवधि से 30 प्रतिशत अधिक है.
ईरान की एक अदालत ने 2017 में एक महिला को व्यभिचार को लेकर मौत की सजा सुनाई थी. हालांकि उसे सजा दिए जाने की कोई खबर नहीं मिली है. मौत की सजा वाले अपराधों में व्यभिचार, अप्राकृतिक यौन संबंध, हत्या, बलात्कार, सशस्त्र डकैती, अपहरण और मादक पदार्थों की तस्करी शामिल हैं. ईरान में 2022 में दो समलैंगिक पुरुषों को मौत की सजा दी गई थी.
2023-11-03